Petrol Pump Rules: अब पेट्रोल पंप या CNG स्टेशन खोलना हुआ आसान, बिहार सरकार ने बदले नियम​​

Petrol Pump Rules: अब पेट्रोल पंप या CNG स्टेशन खोलना हुआ आसान, बिहार सरकार ने बदले नियम​​

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Petrol Pump Rules

यदि आप बिहार से है तो आपके लिए अच्छी खबर है. आज के समय में ज्यादातर लोग अच्छा मुनाफा कमाने के लिए पेट्रोल पंप या CNG स्टेशन खोलना पसंद कर रहे है. अब शहरी क्षेत्रों में पेट्रोल पंप या सीएनजी स्टेशन खोलना काफी आसान हो गया है. बिहार सरकार ने इसके लिए जमीन से जुड़े नियमों में कुछ खास बदलाव किए है.

सरकार ने बदले नियम

मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है कि अब छोटे प्लॉट पर भी पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन खोले जा सकते हैं. पहले इसके लिए कम से कम 30 मीटर x 20 मीटर की जमीन की जरूरत होती थी, लेकिन अब नए नियमों के अनुसार 20 मीटर x 20 मीटर के प्लॉट पर भी स्टेशन खोलने की परमिशन मिल गई है. ये खबर आप क्विक समाचार में पढ़ रहे हैं। सरकार के इस फैसले से छोटे मालिकों को भी पेट्रोल पंप या CNG स्टेशन खोलने का अवसर मिलेगा.

वाहनों की भीड़ देख सरकार ने बदले नियम

बिहार में बढ़ती जनसंख्या और गाड़ियों की संख्या बढ़ने के कारण सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. अब छोटे प्लॉट पर भी पेट्रोल पंप खोलने की मंजूरी मिल चुकी है. जिससे बड़े शहरों में ज्यादा से ज्यादा फ्यूल स्टेशन बनाए जा सकते हैं. अब लोगों को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी जैसी सुविधाएं के लिए दूर नहीं जाना होगा.

पहले थे ये नियम

पहले बिहार में पेट्रोल पंप या CNG स्टेशन खोलने के लिए कम से कम 30 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी जमीन होना जरूरी था. लेकिन अब सरकार ने इन नियमों को बदल दिया है. बिहार भवन उपविधि, 2014 (संशोधित 2025) के नए फैसले के अनुसार, अब छोटे प्लॉट पर भी पेट्रोल पंप या CNG स्टेशन खोले जा सकते हैं.

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