
Restaurant Service Charge Rule: अगर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद आपके बिल में बिना आपकी अनुमति के सर्विस चार्ज जोड़ दिया जाता है, तो अब ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई हो सकती है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि ग्राहकों से जबरन सर्विस चार्ज वसूलना स्वीकार्य नहीं है और नियमों का उल्लंघन करने वाले रेस्टोरेंट्स पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
सरकार ने दिए सख्त निर्देश
केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि देश के कई शहरों से बिना सहमति के सर्विस चार्ज वसूलने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने और नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
मंत्री ने बताया कि उनके साथ भी एक रेस्टोरेंट में ऐसा हुआ था। जब उन्होंने बिल में जोड़े गए सर्विस चार्ज पर आपत्ति जताई, तो रेस्टोरेंट ने वह राशि हटाकर माफी मांगी।
बिना अनुमति सर्विस चार्ज जोड़ना गलत
सरकार का कहना है कि ग्राहक की सहमति के बिना बिल में सर्विस चार्ज जोड़ना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। ग्राहक चाहे तो अपनी इच्छा से टिप दे सकता है, लेकिन रेस्टोरेंट इसे अनिवार्य नहीं बना सकता।
41 रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई शुरू
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने देशभर के 41 रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। ये खबर आप क्विक समाचार में पढ़ रहे हैं। इन प्रतिष्ठानों पर ग्राहकों से जबरन सर्विस चार्ज वसूलने का आरोप है।
सरकार ने रेस्टोरेंट्स को यह भी निर्देश दिया है कि यदि उनके बिलिंग सिस्टम में सर्विस चार्ज अपने आप जुड़ता है, तो उसे तुरंत हटाया जाए।
दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिए स्पष्ट निर्देश
दिल्ली हाई कोर्ट ने भी CCPA की गाइडलाइंस को सही ठहराया है। अदालत ने कहा कि होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों की अनुमति के बिना बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते। इस मामले में दायर याचिकाओं को भी अदालत ने खारिज कर दिया।
किन रेस्टोरेंट्स पर हुई कार्रवाई?
CCPA ने कई प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें चायोस (Sunshine Teahouse) पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया और ग्राहक से वसूला गया सर्विस चार्ज लौटाने का आदेश दिया गया।
इसके अलावा कैफे ब्लू बॉटल (पटना), चाइना गेट रेस्टोरेंट, फिएस्टा बार्बेक्यू नेशन, FOO अहमदाबाद, ल’ओपेरा फ्रेंच बेकरी, ज़ोरो और द लक्ज़री नाइट क्लब सहित कई रेस्टोरेंट्स जांच के दायरे में हैं।
अगर जबरन सर्विस चार्ज लिया जाए तो क्या करें?
यदि किसी रेस्टोरेंट ने आपकी अनुमति के बिना सर्विस चार्ज वसूला है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करते समय बिल की कॉपी और अन्य जरूरी जानकारी अपने पास रखें।
सरकार के मुताबिक, ग्राहक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (1915) या ईमेल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
जानिए आपके अधिकार
- रेस्टोरेंट आपकी सहमति के बिना सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकता।
- टिप देना पूरी तरह ग्राहक की इच्छा पर निर्भर है।
- जबरन सर्विस चार्ज वसूलना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अनुचित व्यापारिक व्यवहार माना जा सकता है।
- ऐसे मामलों में ग्राहक शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग कर सकता है।