
प्रयागराज भारतीय क्रिकेटर और आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज यश दयाल को गाजियाबाद में दर्ज दुष्कर्म मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस अवधि में उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
क्या है पूरा मामला?
गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में एक महिला की शिकायत के आधार पर यश दयाल के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि क्रिकेटर ने शादी का वादा कर लंबे समय तक उसका यौन शोषण किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले की जांच अभी जारी है और अदालत ने इस चरण में आरोपों की सत्यता पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत
एफआईआर दर्ज होने और गिरफ्तारी की आशंका के बाद यश दयाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत प्रदान करते हुए अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। साथ ही राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है।
पुलिस जांच जारी रहेगी
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल अंतरिम राहत के रूप में दिया गया है। पुलिस मामले की जांच पहले की तरह जारी रखेगी और जांच प्रक्रिया पर अदालत के आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
आगामी सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत आगे की कानूनी प्रक्रिया पर निर्णय लेगी।
अगली सुनवाई पर टिकी हैं निगाहें
फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश से यश दयाल को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है, लेकिन मामले का अंतिम निपटारा अभी बाकी है। ये खबर आप क्विक समाचार में पढ़ रहे हैं। अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर रहेगी, जहां अदालत आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगी।