Sultanpur News: 13 साल पुराने इमरान हत्याकांड में आरोपी बरी, अदालत ने कहा पर्याप्त साक्ष्य नहीं; सहआरोपी की हो चुकी मौत

Sultanpur News: 13 साल पुराने इमरान हत्याकांड में आरोपी बरी, अदालत ने कहा पर्याप्त साक्ष्य नहीं; सहआरोपी की हो चुकी मौत

सुलतानपुर, अमृत विचार दोस्तपुर थाना क्षेत्र के फिरोजपुर कला निवासी इमरान की हत्या से जुड़े करीब 13 वर्ष पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ श्याम मोहन जायसवाल की अदालत ने आरोपी मोहम्मद अनीस को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता अवनीश मिश्र ने बताया कि इमरान 14 जून 2013 को लापता हुआ था। चार दिन बाद 18 जून को उसका शव दोस्तपुर थाना क्षेत्र के नरसिंहपुर गांव स्थित एक कुएं से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर लगी एंटीमार्टम चोट को मृत्यु का कारण बताया गया था।

मृतक के पिता अब्दुल अजीज ने घटना की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस स्तर से अपेक्षित कार्रवाई न होने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली और कोर्ट के आदेश पर चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। विवेचना के बाद पुलिस ने मोहम्मद अनीस और मोहम्मद नियाज के खिलाफ हत्या कर शव छिपाने के आरोप में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह पेश किए गए। हालांकि, मृतक के पिता, मां और बहन समेत कई प्रमुख गवाह अभियोजन के समर्थन में नहीं आए। ऐसे में अभियोजन पक्ष आरोपी को हत्या से जोड़ने वाली ठोस परिस्थितिजन्य कड़ी अदालत के समक्ष स्थापित नहीं कर सका।

विचारण के दौरान सहआरोपी मोहम्मद नियाज की मृत्यु हो जाने के कारण उसके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई। वहीं शेष आरोपी मोहम्मद अनीस के विरुद्ध पर्याप्त एवं विश्वसनीय साक्ष्य नहीं मिलने पर अदालत ने उसे हत्या समेत अन्य आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अदालत के फैसले से करीब 13 वर्ष पुराने इस चर्चित हत्याकांड में आरोपी मोहम्मद अनीस को बड़ी राहत मिली है।

जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत पर सुनवाई 17 को

पांचोपीरन में बीती 6 जून को अजीत कुमार वर्मा पर हुए जानलेवा हमले के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी आदित्य वर्मा की जमानत अर्जी पर बुधवार को एडीजे पंचम राकेश की अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। आरोपी के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तारीख नियत की है। अभियोजन के अनुसार अजीत पर चार आरोपियों ने ईंटपत्थर से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।

गनर हत्याकांड के आरोपी पर आरोप तय नहीं, 18 अगस्त को होगी सुनवाई

मुख्तार अंसारी के भतीजे एवं तत्कालीन मोहम्मदाबाद विधायक शोएब अंसारी उर्फ मन्नू के गनर राकेश कुमार की श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में चाकू मारकर हत्या करने तथा सरकारी कार्बाइन, मैगजीन व मोबाइल लूटने के चर्चित मामले में बुधवार को आरोपी के कोर्ट में हाजिर न होने के कारण आरोप तय नहीं हो सके। एडीजे पंचम राकेश की अदालत ने आरोप तय करने के लिए 18 अगस्त की तारीख नियत की है।

मध्य प्रदेश की जेल में निरुद्ध आरोपी संदीप यादव को आरोप तय करने के लिए अदालत में पेश होना था। अभियोजन के मुताबिक, 25 अक्टूबर 2022 को वाराणसी से लखनऊ जा रहे गनर राकेश कुमार पर ट्रेन में संदीप यादव ने चाकू से हमला कर दिया था। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मामले में हेड कांस्टेबल आत्मा यादव ने जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

इंस्पेक्टर की गवाही टली, अब 19 अगस्त को होगी सुनवाई

प्रधानी के चुनाव की रंजिश में जिला पंचायत सदस्य मो. आलम पर हमले और उनके समर्थक इमरान की हत्या के करीब पांच साल पुराने मामले में बुधवार को एडीजे प्रथम संध्या चौधरी की अदालत में प्रस्तावित इंस्पेक्टर की गवाही नहीं हो सकी। न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई टल गई।

एडीजीसी पवन कुमार दूबे ने बताया कि मामले में विवेचक इंस्पेक्टर बृजेश सिंह की गवाही अब 19 अगस्त को होगी। मुसाफिरखाना थानाक्षेत्र के औरंगाबाद निवासीअमीर उल्ला की तहरीर पर दर्ज प्रधानी चुनाव प्रचार के दौरान हुए हमले से जुड़ा है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य मो. ये खबर आप क्विक समाचार में पढ़ रहे हैं। आलम, वादी अमीर उल्ला समेत कई लोग घायल हुए थे, जबकि गंभीर रूप से घायल इमरान की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद मोईन समेत 22 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसका विचारण एडीजे प्रथम की अदालत में चल रहा है।

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