Quick Samachar: Indian Railways New Rule: भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नए और सख्त नियम लागू कर दिए हैं। 20 जून 2026 से ‘जन विश्वास अधिनियमों का संशोधन अधिनियम 2026’ पूरे देश में प्रभावी हो गया है। इसके तहत रेलवे अधिनियम 1989 की कई महत्वपूर्ण धाराओं में बदलाव किया गया है। नए प्रावधानों का उद्देश्य ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर अनुशासन बनाए रखना, यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना और अव्यवस्था पर रोक लगाना है।

रेलवे का नया नियम लागू: दो गुना हुआ जुर्माना ! बिना टिकट यात्रा पर 500 रुपए, महिला कोच में प्रवेश औैर खतरनाक सामान ले जाने पर 10 हजार तक चुकानी होगी कीमत​

बिना टिकट पर सफर करना पड़ेगा महंगा

नए नियमों के तहत बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। रेलवे अधिनियम की धारा 137 और 142 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना टिकट, गलत टिकट या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर किए गए टिकट के साथ यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे न्यूनतम 500 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। रेलवे प्रशासन ने ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं।

महिला कोच में अनधिकृत प्रवेश पर बढ़ा दंड

महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने महिला आरक्षित कोच और सीटों के नियमों को और सख्त किया है। धारा 162 के तहत यदि कोई पुरुष यात्री बिना अधिकार महिला कोच, डिब्बे या आरक्षित सीट पर यात्रा करते हुए पाया जाता है, तो उस पर 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

गंदगी फैलाने और शराब पीकर हंगामा करने पर कार्रवाई

रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए भी नए प्रावधान लागू किए गए हैं। धारा 145 के अनुसार यदि कोई यात्री ट्रेन या स्टेशन परिसर में थूकता है, गंदगी फैलाता है, शराब के नशे में हंगामा करता है या सहयात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार करता है, तो पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 

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