अगर आपके पास नई BSVI पेट्रोल, डीजल या CNG कार या बाइक है, तो आपके लिए अच्छी खबर है. केंद्र सरकार पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है. नए प्रस्ताव के मुताबिक अब नई BSVI निजी गाड़ियों के लिए PUC की वैधता 1 साल की जगह 3 साल तक की जा सकती है. इससे वाहन मालिकों को बारबार PUC बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और समय के साथ खर्च भी कम होगा.

मीडिया रिपोर्ट् के मुताबिक, सरकार ने इस बदलाव का प्रस्ताव एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के जरिए जारी किया है. इसका उद्देश्य उन वाहनों को राहत देना है जो पहले से ही कम प्रदूषण फैलाते हैं और नवीनतम BSVI उत्सर्जन मानकों का पालन करते हैं.
किन गाड़ियों को मिलेगा फायदा?
प्रस्ताव के अनुसार, 6 साल तक पुरानी BSVI प्राइवेट गाड़ियों का PUC अब हर साल नहीं बल्कि हर 3 साल में रिन्यू कराना होगा. अगर BSVI वाहन 6 से 10 साल पुराना है, तो उसका PUC हर साल रिन्यू कराना होगा. वहीं 10 साल से अधिक पुराने BSVI वाहनों के लिए मौजूदा व्यवस्था की तरह हर 6 महीने में PUC बनवाना जरूरी रहेगा.
पुराने वाहनों के लिए क्या होंगे नियम?
सरकार ने पुराने उत्सर्जन मानकों वाली गाड़ियों के लिए नियमों में ज्यादा राहत नहीं दी है. BSIV वाहनों का PUC पहले की तरह हर 6 महीने में रिन्यू होगा. BSI, BSII और BSIII मानकों वाली गाड़ियों का PUC हर 3 महीने में बनवाना होगा. यानी जितनी पुरानी और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ी होगी, उसे उतनी ही बार PUC टेस्ट कराना पड़ेगा.
कमर्शियल वाहनों के लिए अलग नियम
ड्राफ्ट में BSVI कमर्शियल वाहनों के लिए भी अलग व्यवस्था प्रस्तावित की गई है. 6 साल तक पुराने कमर्शियल BSVI वाहनों का PUC 2 साल तक वैध रहेगा. 6 से 10 साल पुराने वाहनों को हर साल PUC रिन्यू कराना होगा. 10 साल से ज्यादा पुराने वाहनों का PUC हर 6 महीने में बनवाना जरूरी होगा.
नए नियम कब से लागू होंगे?
सरकार ने अभी केवल ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. यानी यह अंतिम नियम नहीं है. लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव लेने के बाद सरकार अंतिम अधिसूचना जारी करेगी. उसके बाद ही नए नियम पूरे देश में लागू होंगे.
PUC रिन्यू कराने का नया नियम क्या होगा?
ड्राफ्ट के मुताबिक, अगर किसी वाहन का PUC नए नियम लागू होने से पहले बना हुआ है, तो उसकी वैधता तुरंत नहीं बदलेगी. ये खबर आप क्विक समाचार में पढ़ रहे हैं। नई अवधि तब लागू होगी, जब वह सर्टिफिकेट पहली बार नए नियमों के बाद रिन्यू कराया जाएगा. इसके अलावा, अगर वाहन मालिक PUC की एक्सपायरी से 10 दिन पहले ही उसे रिन्यू करा लेते हैं, तो नया सर्टिफिकेट पुराने सर्टिफिकेट की आखिरी डेट से ही प्रभावी माना जाएगा, लेकिन अगर PUC की अवधि खत्म होने के बाद रिन्यू कराया जाता है, तो नया सर्टिफिकेट रिन्यू की तारीख से ही मान्य होगा.
अगर यह प्रस्ताव लागू हो जाता है, तो नई BSVI कार और बाइक चलाने वाले लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.उन्हें बारबार PUC सेंटर जाने की जरूरत नहीं होगी, जबकि सरकार का मानना है कि नई तकनीक वाली गाड़ियां पहले से ही कम प्रदूषण फैलाती हैं. हालांकि अंतिम फैसला सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद ही होगा.