गुरुग्राम हिट एंड रन केस में कल्याण बैंसला की बढ़ी मुश्किलें, मूल FIR में जुड़ी ये नई धारा​

गुरुग्राम हिट एंड रन केस में कल्याण बैंसला की बढ़ी मुश्किलें, मूल FIR में जुड़ी ये नई धारा​

गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर 13 सितंबर की सुबह हुए हिट एंड रन केस का मुकदमा अब हत्या के प्रयास की धाराओं में होगा. गुरुग्राम पुलिस ने मुकदमे में बीएनएस की धारा 109 बढ़ा दी है. यह जानकारी गुरुग्राम पुलिस ने प्रेस कांफ्रेंस में दी. इस मामले में एक महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारी गई थी. हादसे का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद गुरुग्राम की सैक्टर56 थाना पुलिस ने हिट एंड रन केस दर्ज किया था.

अब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि 14 सितंबर को महिला बाइक राइडर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो साझा किया था. इसमें बताया गया था कि एक दिन पहले यानी 13 सितंबर की सुबह गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारी गई थी. पुलिस ने इस वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच की, पीड़िता से संपर्क करने की कोशिश की गई. चूंकि पीड़िता ने कोई शिकायत नहीं दी थी, इसलिए सैक्टर56 थाना पुलिस ने अपनी ओर से मुकदमा दर्ज कर जांच की.

वीडियो की जांच में सामने आया पूरा सच

पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद आरोपी कार चालक ने मीडिया में बयान दिया और फिर फोन बंद कर फरार हो गया था. पुलिस ने उसकी पहचान और धरपकड़ के लिए 3 टीमों का गठन किया. इस दौरान सामने आए अन्य वीडियो और सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई. इसमें पता चला कि यह हादसा नहीं, बल्कि महिला बाइकर को जान से मारने की कोशिश है. इसलिए पुलिस ने मुकदमे में हत्या के प्रयास की धारा 109 BNS जोड़ लिया है.

दौसा से गिरफ्तार हुआ आरोपी

पुलिस के मुताबिक मामले की जांच के दौरान क्राइम ब्रांच सोहना की टीम ने आरोपी की लोकेशन सोमवार को राजस्थान के दौसाराजगढ़ के बीच ट्रैस किया. इसके बाद आनन फानन में घेराबंदी कर उसे दबोच लिया गया है. ये खबर आप क्विक समाचार में पढ़ रहे हैं। आरोपी की पहचान पलवल के चांदहट में रहने वाले कल्याण बैंसला के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने गिरफ्तारी के बाद पेशाब करने के बहाने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे दोबारा से काबू कर लिया. पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल कार बरामद कर ली है.

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