नाबालिग कोस्टार ने लगाए थे गंभीर आरोप, अब Rohit Chandel ने पुलिस के सामने कबूले गुनाह

नाबालिग कोस्टार ने लगाए थे गंभीर आरोप, अब Rohit Chandel ने पुलिस के सामने कबूले गुनाह
काशीबाई बाजीराव बल्लाल और पांड्या स्टोर जैसे मशहूर टीवी सीरियल्स में काम कर चुके अभिनेता रोहित चंदेल ने अपनी एक नाबालिग कोस्टार का पीछा करने और उससे छेड़छाड़ करने के आरोपों को मान लिया है। इस मामले में मुंबई की घाटकोपर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। नाबालिग पीड़िता ने एक्टर पर लगातार पीछा करने, परेशान करने और मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए थे।

पुलिस अधिकारी ने मामले पर क्या कहा?

नाबालिग कोस्टार ने लगाए थे गंभीर आरोप, अब Rohit Chandel ने पुलिस के सामने कबूले गुनाह
नाबालिग लड़की की शिकायत पर पुलिस ने रोहित चंदेल के खिलाफ पॉक्सो कानून और भारतीय न्याय संहिता की सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।
सीनियर पीआई विट्ठल लक्ष्मण आरडेकर ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। वह लड़की का पीछा कर रहा था और फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। यह पूरी तरह कोर्ट पर निर्भर करता है कि उसे कितने समय तक हिरासत में रखा जाएगा। रोहित ने इन बातों से इनकार नहीं किया है। उसने माना है कि वह लड़की से मिलने जाता था। लड़की नाबालिग है और उसके साथ काम कर चुकी है। लड़की का कहना है कि वह उस पर दबाव बना रहा था। आरोपी दहिसर इलाके में रहता है और वहां से घाटकोपर आताजाता था। लड़की के ब्लॉक करने के बाद भी वह उसे लगातार फोन करता था।
 

नाबालिग कोस्टार ने लगाए कई गंभीर आरोप

पीड़ित लड़की ने पुलिस को बताया कि उसने रोहित चंदेल का नंबर ब्लॉक कर दिया था और उन्हें बात करने से साफ मना किया था। इसके बावजूद रोहित अलगअलग नए नंबरों से उसे फोन करके लगातार परेशान कर रहे थे। लड़की ने यह भी आरोप लगाया कि 5 जुलाई को रोहित ने उसके घर की बिल्डिंग के नीचे उसे जबरदस्ती रोका, उसका पीछा किया, उसके साथ झगड़ा और गालीगलौज की और उसके साथ मारपीट भी की।
 

इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रोहित चंदेल पर पॉक्सो कानून के साथसाथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 और धारा 115 के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *