
सीतापुर, अमृत विचार : उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस दुर्घटना के कारण विदेश में मिली नौकरी गंवाने वाले शहर निवासी अंशुल सहाय को करीब चार वर्ष बाद उपभोक्ता आयोग से राहत मिली है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने परिवहन निगम को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए पीड़ित को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।
शहर के सुदामापुरी निवासी अंशुल सहाय का चयन यूरोपीय देश माल्टा के एक होटल में नौकरी के लिए हुआ था। विदेश रवाना होने के लिए उन्होंने अगस्त 2022 में रोडवेज बस में सीट आरक्षित कराई थी।
आरोप है कि यात्रा के दौरान चालक की लापरवाही से पिरई पुल के पास बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में अंशुल घायल हो गए और समय पर दिल्ली नहीं पहुंच सके, जिससे उनकी फ्लाइट छूट गई। ये खबर आप क्विक समाचार में पढ़ रहे हैं। विदेश में मिली नौकरी भी हाथ से निकल गई थी। मामले की सुनवाई के बाद आयोग की पीठ ने परिवहन निगम को फ्लाइट टिकट की 63,700 रुपये की राशि छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया। साथ ही मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा के लिए 10 हजार रुपये तथा वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये देने के निर्देश भी दिए हैं।