सुलतानपुर : हत्या के मामले में दोषी दम्पती को आजीवन कारावास

सुलतानपुर : हत्या के मामले में दोषी दम्पती को आजीवन कारावास
सुलतानपुर : हत्या के मामले में दोषी दम्पती को आजीवन कारावास

सुलतानपुर, अमृत विचार : करीब 13 वर्ष पुराने हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ श्याम मोहन जायसवाल की अदालत ने दोषी करार दिए गए अमेठी जनपद के मुंशीगंज थाना क्षेत्र के टेरी गांव निवासी ओम प्रकाश और उसकी पत्नी राजकुमारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने दोनों दोषियों पर 2525 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार  26 मार्च 2013 को दोनों दोषियों ने वादी मुकदमा राजकुमारी के पति अयोध्या प्रसाद वर्मा की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद अपराध के साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को नहर में फेंक दिया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अदालत ने ओम प्रकाश और राजकुमारी के विरुद्ध हत्या का आरोप सिद्ध पाया। वहीं, इसी प्रकरण में सहआरोपित गोमती और उसके पुत्र राहुल वर्मा के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर अदालत ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। ये खबर आप क्विक समाचार में पढ़ रहे हैं। दोषसिद्धि के बाद शुक्रवार को अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर 2525 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित करते हुए जेल भेजने का आदेश दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *