Quick Samachar: तेलंगाना के हैदराबाद में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगII ने एक सिनेमाघर को दर्शकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रहने का दोषी ठहराया है। मामला फिल्म ‘पुष्पा 2’ की स्क्रीनिंग के दौरान एयरकूलिंग व्यवस्था के कथित तौर पर खराब होने से जुड़ा है।

आयोग ने थिएटर प्रबंधन को टिकट की पूरी राशि 525 रुपये वापस करने के साथसाथ 5,000 का भुगतान करने का आदेश दिया है, जिसमें मुआवजा और कानूनी खर्च शामिल हैं।

क्या है मामला?

यह शिकायत एक वकील ने दर्ज कराई थी। उनके अनुसार, 31 दिसंबर 2024 को उन्होंने अपने परिवार के साथ ‘पुष्पा 2’ देखने के लिए तीन गोल्ड क्लास टिकट खरीदे थे, जिनकी कुल कीमत 525 थी। शिकायत में कहा गया कि फिल्म शुरू होने के कुछ समय बाद ही ऑडिटोरियम में Ac ठीक से काम नहीं कर रहा था। साथ ही, पंखे भी बंद थे, जिसके कारण दर्शकों को पूरी फिल्म के दौरान असहज माहौल का सामना करना पड़ा।

वकील ने इंटरवल के दौरान थिएटर प्रबंधन से शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग का रुख किया।

सुनवाई के दौरान थिएटर प्रबंधन ने दावा किया कि उसका कूलिंग प्लांट पूरे दिन चालू रहता है और दिसंबर में कई बार दर्शक ठंड के कारण कूलिंग कम करने की मांग करते हैं। हालांकि आयोग ने पाया कि थिएटर की दलीलों में विरोधाभास है। एक तरफ वह कूलिंग सिस्टम के पूरी तरह चालू होने की बात कर रहा था, वहीं दूसरी ओर कूलिंग कम रखने की दलील दे रहा था।

आयोग ने इसे सेवा में कमी ( और अनुचित व्यापारिक व्यवहार माना। आयोग ने थिएटर को टिकट राशि 525 ब्याज सहित लौटाने, 3,000 मानसिक पीड़ा और असुविधा के लिए तथा 2,000 मुकदमे के खर्च के रूप में देने का आदेश दिया। साथ ही 45 दिनों के भीतर आदेश का पालन न करने पर अतिरिक्त 2,000 देने का भी निर्देश दिया गया।