
बदायूं, अमृत विचार। पुलिस दल पर हमला, सरकारी कार्य में बाधा और विस्फोटक पदार्थ डालने के आरोपी मांबेटे को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस सुरेंद्र पाल सिंह ने दोषी पाया है। दोनों को तीनतीन साल के कारावास और 15001500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मुकदमा के दौरान महिला के पति की मौत हो गई थी जबकि चौथे आरोपी किशोर का मुकदमा किशोर न्यायालय में चल रहा है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा राजेश कुमार ने जिला संभल के थाना गुन्नौर में 21 अक्टूबर 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गुन्नौर क्षेत्र के बबराला में रेलवे फाटक के पास निवासी योगेश पुत्र नंदकिशोर, उसकी पत्नी गायत्री देवी, बेटे कुबेर उर्फ शुभम व अमन और अन्य लोगों ने पुलिसकर्मियों पर ड्यूटी के दौरान हमला किया। कांस्टेबल से छेड़छाड़ किया, पुलिस पर पेट्रोल डालकर माचिस जलाकर जान से मारने का प्रयास किया।उनके पास से विस्फोटक सामग्री व पटाखे बरामद हुए। कोर्ट में गायत्री देवी, कुबेर पर मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने साक्ष्य अवलोकन, अपर शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार मिश्रा और बचाव पक्ष के वकील की दलील सुनने के बाद गायत्री देवी और उसके बेटे कुबेर को सजा सुनाई। जबकि योगेश की दौरान मुकदमा मौत हो गई थी। एक अन्य किशोर आरोपी पर किशोर न्यायालय में मुकदमा चलाया जा रहा है।