हेड मास्टर बोला- सीना दिखाकर चलती हो… टीचर से गंदी हरकत करने वाला हेड मास्टर सस्पेंड, केबिन में बुलाकर अश्लील वीडियो दिखाता, और फिर…​​

हेड मास्टर बोला- सीना दिखाकर चलती हो… टीचर से गंदी हरकत करने वाला हेड मास्टर सस्पेंड, केबिन में बुलाकर अश्लील वीडियो दिखाता, और फिर…​​

बिहार के दरभंगा में सरकारी स्कूल मे महिला टीचर से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने वाले हेडमास्टर के खिलाफ शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से हेडमास्टर को निलंबित कर दिया है. साथ ही आगे की विभागीय जांच के आदेश दिए हैं.

हेडमास्टर को निलंबित किया गया

जानकारी के मुताबिक़, जिले के मोरो थाना क्षेत्र के हनुमाननगर प्रखंड की अरैला पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय खपड़पुरा का है. आरोपी की पहचान प्राइमरी स्कूल खपड़पुरा के हेडमास्टर कुमार गौरव के रूप में हुई है. ये खबर आप क्विक समाचार में पढ़ रहे हैं। प्रधान शिक्षक कुमार गौरव पर अश्लील टिप्पणी करने, अश्लील वीडियो दिखाने, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल समेत कई आरोप हैं.

मामल सामने आने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यानंद ठाकुर ने प्रधान शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. उन्हें घनश्यामपुर बीआरसी कार्यालय से संबद्ध किया गया है. साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं. पीओ रंजना कुमारी को जांच की जिम्मेदारी दी गयी है. 45 दिनों के जांच रिपोर्ट मांगे गए हैं. जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी.

महिला ने थाने में दर्ज कराई थी शिकायत

दरअसल, पीड़िता महिला टीचर ने मोरो थाना में प्रिंसिपल कुमार गौरव के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के अनुसार, पीड़िता रीना कुमारी स्कूल में TRE-3 के पद पर कार्यरत है. साल 2025 से प्रधान शिक्षक उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं. टीचर ने बताया प्रिंसिपल उन्हें घूरकर देखता है और अश्लील कमेंट करता है. उसने कहा, जम्हाई ले रही हो’, ‘अंगड़ाई ले रही हो’ और ‘सीना दिखाकर चलती हो.

ऑफिस में बुलाकर करता था गन्दी हरकत

अक्सर उसे ऑफिस में बुलाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर अश्लील वीडियो दिखाते हैं. विरोध करने पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. इन सब वो लगतार परेशान रहती थी. इस वजह से दो महीने का बच्चा भी खराब हो गया. उसने जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ को मौखिक एवं लिखित शिकायत दी थी. लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई. इनसब से तंग आकर उसने थाने में शिकायत दर्ज कराइ है. पुलिस ने प्रिंसिपल के खिलाफ SC/ST एक्ट और बीएनएस की धारा 75, 78, 351 और 352 में FIR दर्ज किया गया..

जांच के बाद कार्रवाई

वहीँ, महिला की शिकायत पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, और डीपीओ ने संज्ञान लिया और 9 सितंबर 2026 को प्रिंसिपल कुमार गौरव से स्पष्टीकरण मांगा. जिसमे उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया. जिसके बाद स्कूल में जाकर पूछताछ की. आरोपी ने सभी आरोपों को झूठा बताया है. अन्य स्टाफ ने भी हेडमास्टर पर आरोप लगाए हैं. जिसके आधार पर बीईओ मणिशंकर सिंह ने हेडमास्टर के खिलाफ निलंबन और अन्य आवश्यक प्रशासनिक एवं विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की. अनुशंसा के आधार पर डीईओ विद्यानंद ठाकुर ने निलंबन का आदेश जारी किया.

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