
कानपुर, अमृत विचार। स्वतंत्रता दिवस पर महापौर प्रमिला पांडेय व नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने कारगिल पार्क में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर नमन किया। कारगिल पार्क में 320 शहीदों के नाम पर पौधरोपण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी।
इसके बाद केस्को और केडीए की तर्ज पर 15 अगस्त से नगर निगम में भी एकमुश्त समाधान योजना शुरुआत की गई है, जिसके तहत अब हाउस, वाटर और सीवर टैक्स के बकाएदारों को एकमुश्त या तीन किश्तों में भुगतान करने पर 100 फीसदी ब्याज में राहत मिलेगी।
कानपुर नगर निगम में 4.68 लाख करदाता है, जिनमे से 3.50 लाख करदाता ऐसे हैं, जिन्होंने दो या दो वर्ष से अधिक तक टैक्स जमा नहीं किया, ऐसे सभी बकाएदारों को अब भुगतान करने पर ओटीएस के जरिए लाभ मिलेगा, जिसकी शुरुआत हो गई है।
नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक नगर निगम मूलधन जमा ना करने पर सालाना 12 फीसदी की दर से ब्याज लगाता है। बड़े बकाएदार पूरी रकम ना जमा कर पार्ट पेमेंट करते हैं और समय ले लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर फिर से 12 फीसदी लगकर टैक्स हर साल बढ़ता जाता है।
पिछले वित्तीय वर्ष हर जोन में बड़े बकाएदारों की सूची सार्वजनिक की गई थी और कई जगह कुर्की भी की गई। महापौर प्रमिला पांडेय ने बताया कि 15 अगस्त से शुरू हुई एकमुश्त समाधान योजना का 15 दिसंबर तक करदाता उठा सकते हैं। सरकार की ओर से जनता को योजना के तहत कर जमा करने में काफी राहत मिलेगी।
अपील है कि दुकान, मकान व फैक्ट्री सभी करदाता इस योजना का लाभ लें। वहीं, नगर निगम की ओर से हर वार्ड में विशेष शिविर व गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विजय कुमार सिंह, कर निर्धारण अधिकारी सीपी सिंह, रवींद्र कुमार, अनुपम त्रिपाठी, सहायक नगर आयुक्त विद्या सागर यादव समेत आदि लोग रहे।
200 करोड़ वसूली होने का अनुमान
नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय के मुताबिक एकमुश्त समाधान योजना से मार्च 2026 तक लंबित सभी बकाया मामलों में 100 फीसदी ब्याज और सरचार्ज माफ किया जाएगा। बकाएदारों से लगभग 500 करोड़ रुपये वसूली करनी हैं। लेकिन योजना के तहत करीब 200 करोड़ का वसूली का अनुमान है। यह योजना सभी श्रेणियों के लिए लागू है, चाहे वह व्यवसायिक, घरेलू या मिश्रित श्रेणी का हो। ये खबर आप क्विक समाचार में पढ़ रहे हैं। सभी पात्र करदाता इसका लाभ ले सकते हैं। करदाता नगर निगम कार्यालय आकर अपना सेटलमेंट करा सकते हैं।
ऐसे मिलेगा OTS का लाभ
- पूरा टैक्स जमा करने पर ब्याज और सरचार्ज में 100 फीसदी छूट।
- 1 अप्रैल 2026 तक के लंबित बकाए पर योजना का लाभ।
- योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी।
- बकाया राशि अधिकतम तीन किस्तों में जमा करने की सुविधा।
- योजना लागू होने से पहले पूरा या आंशिक भुगतान करने वालों को किसी तरह की धनराशि वापस नहीं की जाएगी।