Railway New Rules 2026: तत्काल टिकट से लेकर बिना टिकट यात्रा तक बदले नियम, अब छोटी गलती भी पड़ेगी भारी

Railway New Rules 2026: तत्काल टिकट से लेकर बिना टिकट यात्रा तक बदले नियम, अब छोटी गलती भी पड़ेगी भारी
Railway New Rules 2026: तत्काल टिकट से लेकर बिना टिकट यात्रा तक बदले नियम, अब छोटी गलती भी पड़ेगी भारी

नई दिल्ली। अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं या तत्काल टिकट बुक कराते हैं, तो अब पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और टिकट दलालों पर रोक लगाने के लिए कई बड़े बदलाव करने जा रहा है। इसके साथ ही बिना टिकट यात्रा और रेलवे नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी पहले से अधिक देना होगा।

अब तत्काल टिकट के लिए पहले मिलेगा टोकन

रेलवे ने 1 अगस्त 2026 से पश्चिम मध्य रेलवे के प्रमुख स्टेशनों पर तत्काल टिकट बुकिंग के लिए टोकन सिस्टम लागू करने का फैसला किया है।

नई व्यवस्था में पहले यात्रियों को टोकन मिलेगा और फिर उसी क्रम में टिकट काउंटर पर बुलाया जाएगा। इससे लंबी कतार, धक्कामुक्की और दलालों की गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

एसी और स्लीपर टिकट के लिए अलगअलग समय

रेलवे ने टोकन वितरण का समय भी तय किया है।

  • एसी तत्काल टिकट के लिए टोकन सुबह 8:30 से 9:00 बजे तक मिलेंगे, जबकि बुकिंग 10:00 बजे शुरू होगी।
  • स्लीपर तत्काल टिकट के लिए टोकन सुबह 9:30 से 10:00 बजे तक दिए जाएंगे और बुकिंग 11:00 बजे शुरू होगी।

एक काउंटर पर अधिकतम 10 एसी और 15 स्लीपर टोकन ही जारी किए जाएंगे।

पहचान पत्र दिखाना होगा जरूरी

टोकन लेने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे मूल पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। ये खबर आप क्विक समाचार में पढ़ रहे हैं। टिकट बनवाते समय भी वही पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

रेलवे का मानना है कि इससे दलाल किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर टोकन नहीं ले सकेंगे।

फिलहाल यह व्यवस्था भोपाल, जबलपुर और कोटा मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर लागू की जा रही है।

अब नियम तोड़ना पड़ेगा महंगा

जन विश्वास अधिनियम2026 के तहत रेलवे अधिनियम में संशोधन किए गए हैं। इसके बाद कई मामलों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है।

बढ़े हुए प्रमुख जुर्माने
  • बिना टिकट यात्रा पर न्यूनतम जुर्माना ₹250 से बढ़ाकर ₹500।
  • ट्रांसफर टिकट पर यात्रा करने पर ₹500 जुर्माना और टिकट जब्त हो सकता है।
  • स्टेशन या ट्रेन में फेरी लगाने और भीख मांगने पर ₹2,000 जुर्माना।
  • बारबार उल्लंघन करने पर एक वर्ष तक जेल का प्रावधान।
  • नशे में हंगामा, गालीगलौज, थूकने या यात्रियों को परेशान करने पर ₹1,000 जुर्माना।
  • अनधिकृत रूप से पैसेंजर एरिया में प्रवेश करने पर ₹500 जुर्माना।
  • ट्रेन में धूम्रपान करने पर ₹2,000 जुर्माना।
  • महिलाओं के आरक्षित कोच में अनधिकृत प्रवेश करने पर ₹2,500 जुर्माना।
  • खतरनाक सामान के साथ यात्रा करने पर ₹10,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
अधिसूचना के बाद लागू होंगे नियम

रेलवे बोर्ड के अनुसार ये संशोधित प्रावधान अधिसूचना जारी होने के बाद लागू होंगे। रेलवे का कहना है कि इन बदलावों से टिकट व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी, दलालों पर रोक लगेगी और यात्रियों को बेहतर व सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा।

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