
लखनऊ, अमृत विचार सरकार ने शैक्षिक सत्र 202627 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विस्तृत समयसारिणी जारी कर दी है। प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।
जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा 22 जुलाई से 5 अगस्त 2026 तक मास्टर डाटा तैयार कर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक एवं संबंधित अधिकारी विद्यालयों का सत्यापन, मान्यता, सीटों तथा अन्य विवरणों का प्रमाणीकरण करेंगे।
अल्पसंख्यक वर्ग के निजी विद्यालयों की पोर्टल पर मार्किंग की प्रक्रिया भी निर्धारित समय में पूरी की जाएगी। नवीनीकरण श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं हार्डकॉपी जमा करने की प्रक्रिया 11 अगस्त से 25 अगस्त, 2026 तक चलेगी। विद्यालय स्तर पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, आवेदन सत्यापन एवं अग्रसारण 30 अगस्त तक किया जाएगा।
नवीनीकरण के आवेदन 11 से 25 अगस्त तक
जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्र संख्या का सत्यापन 31 अगस्त से 10 सितंबर तक तथा एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी 11 से 17 सितंबर तक की जाएगी। इसके बाद जिला स्तरीय समिति द्वारा डाटा लॉक, मांग सृजन तथा पीएफएमएस के माध्यम से छात्रवृत्ति की धनराशि का अंतरण चरणबद्ध ढंग से अक्टूबर के अंत तक पूरा किया जाएगा। ये खबर आप क्विक समाचार में पढ़ रहे हैं। यदि किसी आवेदन में त्रुटि या संदिग्ध डाटा पाया जाता है तो उसके सत्यापन, पुन स्क्रूटनी एवं संशोधन के लिए अलग समयसारिणी भी निर्धारित की गई है।
नए आवेदकों के लिए 21 सितंबर तक मौका
नवीन श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन 11 अगस्त से 21 सितंबर, 2026 तक किए जा सकेंगे। विद्यार्थियों द्वारा हार्डकॉपी एवं आवश्यक अभिलेख विद्यालय में जमा करने, विद्यालय स्तर पर सत्यापन, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण तथा एनआईसी की स्क्रूटनी सहित सभी प्रक्रियाओं के लिए भी अलगअलग समयसीमा निर्धारित की गई है। सभी सत्यापन पूर्ण होने के उपरांत जनवरी 2027 में पीएफएमएस के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति की धनराशि हस्तांतरित की जाएगी।